अलीगढ़, अप्रैल 5 -- -खाद्य सुरक्षा विभाग अब तक मिलावट के बड़े मामलों में दर्ज कराता था एफआईआर-अभियोजन निदेशालय ने जारी की है गाइडलाइन,अब अदालत में दर्ज होगा परिवादफोटो-सत्येन्द्र कुलश्रेष्ठअलीगढ़। खाद्य पदार्थों में मिलावट का काला धंधा पकड़े जाने के बाद अब खाद्य एवं औषधि सुरक्षा विभाग (एफडीए) सीधे संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करा सकेगा। न सिर्फ मिलावट बल्कि 31 गंभीर मामलों में एफआईआर की जगह मजिस्ट्रेट कोर्ट में परिवाद शिकायत दायर करनी होगी। अभियोजन निदेशालय ने इस संबंध में गाइडलाइन जारी कर दी है।मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने के लिए अब तक एफडीए विभाग मिलावटखोरों में बीएनएस की धारा के अर्न्तगत एफआईआर दर्ज कराता था। पूर्व में कई बड़े मामलों में इस तरह की कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी हैं। वहीं दूसरी ओर व्यापारिक संगठन एफआईआर का विरोध करते आ...
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