लखनऊ, दिसम्बर 11 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका दाखिल करते हुए, हाल ही में इलाहाबाद और लखनऊ के 90 वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किए जाने संबंधी अधिसूचना को चुनौती दी गई है। न्यायालय ने उक्त 90 वकीलों को पक्षकार बनाने का आदेश देते हुए, ई-मेल के जरिए सभी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही न्यायालय ने चार सप्ताह में हाईकोर्ट प्रशासन और उक्त वकीलों से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ व न्यायमूर्ति राजीव भारती की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के अधिवक्ता अनुपम मेहरोत्रा की याचिका पर पारित किया। याची ने मुक्त रूप से दलील दी है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के महानिबंधक द्वारा 5 नवंबर 2025 को जारी अधिसूचना में जिन वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर नामित किया गया है, वे आवश्यक अहर्ताऐं पूरी नहीं करते।
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