लखनऊ, मार्च 23 -- उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने अपने बकायेदार आवंटियों को बड़ी राहत देते हुए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का विस्तृत एक्शन प्लान जारी कर दिया है। सोमवार को अपर आवास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और इसके व्यापक प्रचार-प्रसार को लेकर कड़े निर्देश दिए गए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य डिफॉल्टर आवंटियों की बकाया देयताओं पर लगा ब्याज कम करना है। योजना के तहत आवंटियों को दंड ब्याज में राहत मिलेगी। बैठक में स्पष्ट किया गया कि 90 दिन तक किस्त जमा न करने वाले डिफॉल्टरों से केवल साधारण ब्याज लिया जाएगा, किसी भी प्रकार का दंडात्मक ब्याज नहीं वसूला जाएगा।प्रोसेसिंग फीस और गणना के नियम तययोजना के तहत प्रोसेसिंग फीस संपत्ति की श्रेणी के अनुसार 100 से 11000 तक निर्धारित की गई है, जिसे आवेदन के समय ...