हेमलता कौशिक, जून 11 -- दिल्ली हाई कोर्ट से न्यूज पोर्टल न्यूजक्लिक को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने न्यूजक्लिक और उसके संपादक प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ दिल्ली पुलिस और ईडी की ओर से दर्ज मामलों को रद्द कर दिया है। अदालत का कहना है कि इन मामलों को जारी रखना कानून का गलत इस्तेमाल होगा। न्यूजक्लिक पर 2018-19 में विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों के उल्लंघन का आरोप था। इसके बाद ईडी ने मनीलॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की ओर से दर्ज प्राथमिकी को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल के अलावा और कुछ नहीं है। पीठ ने कहा कि एक बार जब संबंधित अपराध के तहत प्राथमिकी रद्द कर दी गई तो मामले में ईडी की शिकायत रिपोर्ट भी बंद की जा सकती है। दिल...