नई दिल्ली, अप्रैल 1 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को सबसे बड़ी मुकदमेबाज है और इसकी वजह से अदालतों में मुकदमों का बोझ बढ़ता है। शीर्ष अदालत ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की अपील को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की है। सरकार ने उच्च न्यायालय के उस फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी, जिसमें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के एक अधिकारी को नौकरी से हटाए जाने के फैसले को रद्द कर दिया था और 25 फीसदी बकाया वेतन का भुगतान करने का आदेश दिया था।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और उज्जल भुइयां की पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले को सही ठहराते हुए सरकार और अन्य की अपील को खारिज कर दिया और 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने के लिए केंद्र स...