मुजफ्फरपुर, दिसम्बर 12 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। सबसे पुराने पांच-पांच सिविल व आपराधिक मामले की स्पीडी ट्रायल के माध्यम से हर दिन सुनवाई होगी। इन मामलों का तीन महीने के अंदर निष्पादन किया जाएगा। पुराने मामले को सबसे नीचे से सूचीबद्ध किया जाएगा। इन मामलों में से निष्पादन होने के बाद उसके आगे के मामले का चयन कर उसकी सुनवाई प्रतिदिन की जाएगी। वर्षों से लंबित मामलों को निश्चित अवधि में निष्पादन कराने को लेकर यह निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है। इसके आलोक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सभी कोर्ट के पीठासीन पदाधिकारियों को इसकी सूची तैयार कर हर दिन सुनवाई करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश आठ दिसंबर से प्रभावी माना जाएगा। सभी कोर्ट में अन्य मामलों की नियमित सुनवाई से यह अलग होगी। लोक अभियोजक अजय कुमार ने बताया कि विभिन्न कोर्ट में पुराने मामले क...