नई दिल्ली, जुलाई 18 -- केरल हाईकोर्ट ने त्रावणकोर देवस्वओम बोर्ड (टीडीबी) को निर्देश दिया कि वह सालाना मंडलकाला-मकरविलक्कू तीर्थयात्रा के दौरान भक्तों की सुरक्षा, सुविधा, भीड़ प्रबंधन, स्वच्छता और समग्र कल्याण से जुड़े उपायों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। जस्टिस राजा विजयराघवन वी. और के.वी. जयकुमार की पीठ ने तीर्थयात्रा के दौरान प्रभावी और सुचारू भीड़ प्रबंधन के लिए टीडीबी द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा करने के बाद यह निर्देश जारी किया। बोर्ड ने कहा कि उसने केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदा के प्रभाव को कम से कम करने के लिए तैयार की गई योजना और नियमावली को मंजूरी दे दी है और उत्सव के दौरान इसका पालन किया जा सकता है। बोर्ड ने अदालत को यह भी बताया कि मौजूदा 'पुलिस बंदोबस्त योजना' को संशोधित करने और भीड़ प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक ब...