नई दिल्ली, मार्च 13 -- सबरीमाला मंदिर सोना चोरी मामले में एसआईटी ने शुक्रवार को केरल हाईकोर्ट से तंत्री (मुख्य पुजारी) कंदरारु राजीवरु की जमानत रद्द किए जाने का अनुरोध किया। एसआईटी ने दावा किया कि तंत्री को दी गई राहत के कारण 'न्याय का घोर उल्लंघन' हुआ है। कोल्लम स्थित जांच आयुक्त एवं विशेष जज (सतर्कता) की अदालत ने तंत्री को 18 फरवरी को जमानत दे दी थी। एसआईटी ने अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) पी नारायणन के जरिये दायर अपनी याचिका में द्वारपालक मामले में तंत्री को दी गई जमानत को चुनौती दी है। नारायणन ने कहा कि श्रीकोविल मामले में राजीवरु को दी गई जमानत को भी चुनौती दी जाएगी। एसआईटी ने अपनी याचिका में तंत्री की जमानत रद्द करने के अलावा जांच के संबंध में सतर्कता अदालत द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को भी हटाए जाने का अनुरोध किया है।
हिंदी हि...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.