वरिष्ठ संवाददाता, मई 28 -- अलीगढ़ में 15 साल पहले बिना अनुमति बैठक कराने के मामले में बुधवार समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने गुपचुप तरीके से एसीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे। कड़ी सुरक्षा में उन्हें कोर्ट में लाया गया। इसके बाद उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। हालांकि बाद में उनकी ओर से डाली गई जमानत अर्जी को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए उनको रिहा कर दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता विनय यादव के अनुसार घटना 16 मार्च 2011 को हुई थी। उस समय तुर्कमान गेट स्थित सामियाना प्लाजा का गेट तोड़कर बिना अनुमति बैठक कराने के अलावा मारपीट, गालीगलौज और धमकी देने के आरोपों में सपा के सांसद रामजीलाल सुमन समेत 4 नामजद और 20-25 अज्ञात के खिलाफ मुकादमा दर्ज हुआ था। इसमें रामजीलाल सुमन के खिलाफ गैर जमा...