श्रुति कक्कड़, नवम्बर 4 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को सनी देओल की फिल्म 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' से आपत्तिजनक दृश्यों और संवादों (डायलॉग्स) को हटाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए उसे खारिज दिया। इसकी वजह बताते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन साम्ब्रे और जस्टिस संजय शर्मा की पीठ ने बताया कि मेडिकल समुदाय की ओर से इस विषय पर पहले ही एक याचिका दायर की जा चुकी है, जिस पर एक एकल न्यायाधीश (सिंगल-जज) की पीठ विचार कर रही है। ऐसे में कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया कि एक ही मुद्दे पर समानांतर कार्यवाही शुरू करने का कोई औचित्य नहीं है। इस याचिका में याचिकाकर्ताओं ने फिल्म के टीजर में दिखाए गए कुछ दृश्यों पर विशेष रूप से आपत्ति जताई थी। इन दृश्यों में स्वास्थ्य संस्थानों में बड...