चित्रकूट, अप्रैल 4 -- चित्रकूट। जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने कोषागार घोटाले में जेल में बंद दलाल दीपक पांडेय की जमानत अर्जी सुनवाई करते हुए खारिज कर दी। दीपक पांडेय ने अधिवक्ता के जरिए कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि दीपक पांडेय ने मृतक पेंशनर सहोद्रा देवी के पेंशन खाते में कोषागार से अपना बैंक अकाउंट जोड़वाकर 12 बार में 4896687 रुपये का अनियमित भुगतान कराया है। इसी तरह उसने अपनी पेंशनर मां लक्ष्मी देवी के खाता से 38 बार में 12117355 रुपये निकालकर कमीशन का खेल किया था। कोर्ट से दीपक पांडेय की पहले भी दो बार जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है।
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