नई दिल्ली, सितम्बर 8 -- सत्य निकेतन की घटना के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए हर कॉलेज में हॉस्टल की सुविधा देने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। इस मुद्दे पर पहले ही एक जनहित याचिका (PIL) दायर की जा चुकी है, इस देखते हुए हाईकोर्ट ने याचिका को तुरंत लिस्ट करने से मना कर दिया। बता दें कि, सत्य निकेतन में रविवार 6 सितंबर को ब्यॉज पीजी वाली एक 5 मंजिला इमारत ढहने से 5 छात्रों समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। एचटी की रिपोर्ट के अनुसार, चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच के सामने यह मामला रखा गया था, जिसमें वकील ने इसे मंगलवार को ही याचिका लिस्ट करने की मांग की थी। बेंच ने कहा कि याचिका बुधवार 9 सितंबर को अपने आप लिस्ट हो जाएगी। बेंच ने कहा, "एक PIL पह...