सत्य निकेतन हादसा : भवन मालिक को जमानत देने से इनकार
नई दिल्ली, सितम्बर 22 -- नई दिल्ली, का.सं.। सत्य निकेतन में पीजी इमारत गिरने के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने भवन मालिक हरिराम गुप्ता को नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह लालेर की अदालत ने हरिराम गुप्ता की याचिका खारिज करते हुए जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि गुप्ता को डॉक्टर की सलाह के अनुसार उनकी सभी जरूरी दवाएं बिना देरी के उपलब्ध कराई जाएं। अदालत ने कहा कि हादसे में सात लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं और एक घायल की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। मामले की जांच अभी शुरुआती दौर में है और आरोपपत्र भी दाखिल नहीं हुआ है। ऐसे में इस स्तर पर जमानत देना उचित नहीं होगा।
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