नई दिल्ली, अप्रैल 30 -- भाजपा विधायक करनैल सिंह को सत्येंद्र जैन की ओर से दायर आपराधिक मानहानि मामले में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने मामले में करनैल सिंह को तलब करने के लिए जारी नोटिस को रद्द कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि निचली अदालत ने कानूनी पहलुओं की सही जांच नहीं की थी। कोर्ट के अनुसार, मजिस्ट्रेट को यह तय करने से पहले कि मामला चलाने लायक है या नहीं, बयानों और साक्ष्यों की गहराई से समीक्षा करनी चाहिए थी। अब यह मामला वापस ट्रायल कोर्ट भेज दिया गया है ताकि वह नए सिरे से आदेश पारित करे। सत्येंद्र जैन ने टीवी इंटरव्यू में छवि खराब करने का आरोप लगाया था। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि ट्रायल कोर्ट का यह मानना गलत है कि मानहानि के मामलों में कानूनी अपवादों की जांच केवल ट्रायल के दौरान ही हो सकती है।...
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