बुलंदशहर, जुलाई 16 -- अपर सत्र न्यायाधीश/ फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-3 योगेश कुमार ने वर्ष 2023 को सिकंदराबाद क्षेत्र में हुई सत्यप्रकाश उर्फ सत्ते की हत्या में अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजक कुश कुमार और भूपेन्द्र सिंह राजपूत ने बताया कि आरोपी राजकुमार पुत्र ध्यान सिंह निवासी ग्राम बुगरासी(थाना नरसैना) द्वारा वर्ष 2023 में वादी रिंकू प्रजापति निवासी बुलंदशहर के चाचा सत्यप्रकाश उर्फ सत्ते के सिर में रॉड मारकर गम्भीर रुप से घायल कर दिया था, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी थी। 8 जुलाई 2023 को थाना सिकंदराबाद पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था तथा दिनांक 16 अगस्त 2023 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। यह भी पढ़ें- हत्या के प्रयास में अभियुक्त...