सत्यदेव हत्याकांड में आरोपियों की याचिका खारिज
गाजीपुर, अप्रैल 4 -- गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट प्रथम शक्ति सिंह ने जखनियां क्षेत्र के सत्यदेव हत्याकांड में आरोपी चंद्रभान यादव, उदयभान यादव, सत्येंद्र उर्फ मशाला सिंह, संजय सिंह, संतोष सिंह, बेचन यादव उर्फ साही, सतीश कुशवाहा, भुल्लन उर्फ मिथिलेश, शिवानंद उर्फ झुन्ना सिंह की डिस्चार्ज याचिका को खारिज कर दिया। उनके खिलाफ आरोप पत्र बनाने का आदेश दिया। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता अखिलेश सिंह ने बताया कि 14 जुलाई 2014 को अभियुक्तों ने रात में 10:45 बजे घर के बाहर सो रहे सत्यदेव यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना की रिपोर्ट मृतक की पत्नी लक्ष्मी देवी ने थाने में दर्ज करायी। मुकदमा के दौरान अभियुक्तों ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया कि बिना साक्ष्य और गलत तौर पर मुकदमा में मुल्जिम बनाया गया है। कोर्ट ने गवाहो के ब...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.