गुड़गांव, जनवरी 5 -- गुरुग्राम। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सड़क हादसे का शिकार हुए 85 प्रतिशत दिव्यांग युवक के पक्ष में निर्णय सुनाया है। डॉ. गगन गीत कौर की अदालत ने पीड़ित को 12.17 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यह राशि गाड़ी के चालक, मालिक और बीमा कंपनी को संयुक्त रूप से भुगतान करनी होगी। दिसंबर 2018 में हुआ था हादसा नूंह जिले की तहसील के गांव बिस्सर अकबरपुर निवासी सतबीर ने न्यायाधिकरण में याचिका दायर कर इंसाफ की गुहार लगाई थी। याचिका के अनुसार घटना 10 दिसंबर 2018 की रात करीब 11:30 बजे की है। सतबीर नौरंगपुर रोड स्थित एक होटल पर गए थे। जब वह अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर पैदल जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार मारुति विटारा ब्रेजा गाड़ी ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्क...
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