हरदोई, जून 2 -- हरदोई। सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश पारस यादव ने वर्ष 1997 के सड़क दुर्घटना मामले में फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को दोषी करार दिया है। अदालत ने लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना और मृत्यु कारित करने के मामले में दोषसिद्ध पाए गए अभियुक्त को विभिन्न धाराओं में दो वर्ष के कारावास और अर्थदंड लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 24 मार्च 1997 को दिन में लगभग 11 बजे वादी रघुराज शर्मा का बेटा संजीव कुमार शर्मा अपने दोस्त मोनू के साथ टीकम की दुकान के पास खड़ा था। तभी विशेश्वर दयाल निवासी ग्राम रसूलपुर गोवा थाना सांडी तेज गति और लापरवाही से टेंपो चलाते हुए वहां पहुंचा। दोनों को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को उपचार के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान संजीव की मौत हो गई। ...