रांची, मई 27 -- रांची। अपर न्यायायुक्त देवाशीष महापात्र की अदालत ने सड़क हादसे में युवक की मौत मामले के आरोपी राहुल राज उर्फ राहुल देव की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी 3 जनवरी से न्यायिक हिरासत में है। मामला जगन्नाथपुर थाना कांड संख्या 485/2025 से जुड़ा है। प्राथमिकी के अनुसार, 20 दिसंबर 2025 को केंद्रीय विद्यालय स्थित क्रांति चौक के पास तेज रफ्तार चार पहिया वाहन ने राजीव कुमार को टक्कर मार दी थी। गंभीर रूप से घायल राजीव कुमार को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद चालक वाहन समेत फरार हो गया था। अदालत में बचाव पक्ष ने इसे लापरवाही से वाहन चलाने का मामला बताते हुए जमानत की मांग की, जबकि अभियोजन ने विरोध किया।

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