रांची, मार्च 31 -- रांची। अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने चर्चित सड़क हादसा व मौत मामले में आरोपी जोहैब अंसारी उर्फ गज्जू अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राहत देने से इनकार किया। यह मामला जगन्नाथपुर थाना कांड संख्या 01/2026 से जुड़ा है, जिसमें 31 दिसंबर 2025 की रात एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। प्राथमिकी के अनुसार, मृतक विवेक तिर्की अपने दोस्तों के साथ स्कूटी से पेट्रोल पंप गया था, तभी एक ओमनी कार ने उसे टक्कर मार दी। आरोप है कि विवाद के बाद कार चालक ने जानबूझकर उसे कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

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