रांची, जुलाई 25 -- रांची, संवाददाता। एमएसीटी अदालत के पीठासीन अधिकारी मनोज कुमार त्रिपाठी ने सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले दीपक कुमार के परिजनों को Rs.23,63,800 मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को 7.5% वार्षिक ब्याज सहित दो महीने में भुगतान का निर्देश मिला है। दिसंबर 2020 में बेकाबू डंपर की टक्कर से दीपक की मौत हुई थी। चालक का लाइसेंस और परमिट न होने पर कोर्ट ने पे एंड रिकवर सिद्धांत लागू कर कंपनी को पहले भुगतान करने और बाद में वाहन मालिक से राशि वसूलने को कहा।

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