काशीपुर, मार्च 27 -- काशीपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सचिन कुमार की अदालत ने सड़क हादसे में स्कूटी सवार की मौत के मामले में आरोपी ट्रक चालक को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। अभियोजन के अनुसार, काशीपुर निवासी सुनील कुमार ने कोतवाली आईटीआई में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि सात फरवरी 2016 को उनके बड़े भाई अनिल कुमार अपने छोटे भाई के साथ स्कूटी से रेलवे स्टेशन जा रहे थे। बाजपुर रोड पर एक ट्रक ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में भाई की मौत हो गई। पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया। विवेचना के बाद पुलिस ने ट्रक चालक शमीम पुत्र नगीन निवासी ग्राम डूंगर थाना रोहटा जिला मेरठ के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने अभियुक्त पक्ष के अधिवक्ता संजीव कुमार आकाश के तर्कों को सुना। गवाहों के बयान और पत्रावली मे...
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