रुद्रपुर, मई 19 -- रुद्रपुर, संवाददाता। सड़क हादसे में महिला की मौत के मामले में अदालत ने मृतका के परिजनों को 12.46 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। प्रथम अपर जिला न्यायाधीश आरके श्रीवास्तव की अदालत ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को सात फीसदी ब्याज सहित क्षतिपूर्ति राशि अदा करने के निर्देश दिए।

मामले का विवरण आगापुर रोड, सिविल लाइंस रामपुर निवासी भूपराम की ओर से दायर याचिका में बताया गया था कि 8 अप्रैल 2023 को वह अपनी पत्नी जशोदा और कक्षा आठ में पढ़ने वाले बेटे को बाइक से नवोदय विद्यालय रुद्रपुर छोड़ने आए थे। बेटे को विद्यालय छोड़ने के बाद दंपति वापस लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में किराना स्टोर पर सामान लेने के लिए जशोदा सड़क किनारे खड़ी थीं, तभी तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल जशोदा को अस्पत...