रांची, जून 17 -- रांची, संवाददाता। अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने लोहरदगा की रीमा महली उर्फ रीमा देवी को सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने और 60 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता होने पर 20,20,420 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। न्यायाधिकरण ने 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ राशि भुगतान का निर्देश दिया है। मामला 21 फरवरी 2019 का है। रीमा महली ऑटो से यात्रा कर रही थीं। पेसरार के पास चालक की लापरवाही से ऑटो पलट गया, जिससे उनका दाहिना पैर घुटने के नीचे से काटना पड़ा। इलाज रिम्स और अन्य अस्पतालों में चला। अदालत ने माना कि दुर्घटना उक्त वाहन से हुई और पीड़िता को 60 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता हुई।

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