सड़क हादसे में पति की मौत, बीमा कंपनी को 15 लाख रुपये देने के आदेश
बुलंदशहर, सितम्बर 12 -- सड़क हादसे में पति की मौत के बाद बीमा की धनराशि के लिए भटक रही महिला को जिला उपभोक्ता आयोग ने राहत दी है। आयोग ने बीमा कंपनी को मृतक की व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा राशि 15 लाख रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ अदा करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही परिवाद व्यय के रूप में 10 हजार रुपये भी देने होंगे। जिला उपभोक्ता आयोग के जन सूचना अधिकारी शेखर वर्मा के अनुसार, तहसील डिबाई के गांव घुसराना हरीसिंह निवासी गीता के पति गिरीश कुमार की 15 मई 2022 को मोटरसाइकिल दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। दुर्घटना के समय गिरीश कुमार मोटरसाइकिल से दिल्ली से अपने गांव लौट रहे थे। रास्ते में कार चालक ने उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। गंभीर हालत में उन्हें डिबाई के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से जेएन मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ रेफर किया गया। ...
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