फरीदाबाद, सितम्बर 12 -- फरीदाबाद, धनंजय चौहान। सड़क हादसे में जान गंवाने वाले युवक पवन के परिजनों को 22.50 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने बीमा कंपनी और मृतक के परिजनों के बीच हुए समझौते के आधार पर 10 सितंबर को मुआवजा अवॉर्ड किया। अधिकरण ने बीमा कंपनी को 60 दिन के भीतर पूरी राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है। तय अवधि में भुगतान नहीं करने पर नौ प्रतिशत सालाना ब्याज देना होगा। वर्ष में 2025 में एक सड़क हादसे में पवन की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसकी पत्नी सुमन और अन्य परिजनों ने 31 मई 2025 को मुआवजे के लिए अधिकरण में याचिका दायर की थी। मामले में बस चालक, बस मालिक और बीमा कंपनी को पक्ष बनाया गया था। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से मामले का निपटारा हो गया। बीमा कंपनी ने 22.50 लाख रुपये में दावे का ...