रांची, जुलाई 24 -- रांची। विशेष संवाददाता डोरंडा-नामकुम पथ चौड़ीकरण से जुड़े मुआवजा विवाद में दायर अवमानना याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में जावेद अनवर एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट के निर्देश पर रांची के जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सशरीर उपस्थित हुए।

सुनवाई का विवरण सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि पिछले आदेश के बावजूद भू-अर्जन से संबंधित मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को भूमि अधिग्रहण से जुड़े मूल दस्तावेज तथा आवश्यक स्पष्टीकरण के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया था। हालांकि, सरकार की ओर से केवल हलफनामा दाखिल किया गया और मूल रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया।

अदालत की प्रतिक्रिया इस पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताते हुए टि...