रांची, सितम्बर 26 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने चतरा में पखा से लेरहो स्कूल तक 10.30 किलोमीटर सड़क की मरम्मत और रखरखाव के बकाया भुगतान के मामले में ठेकेदार बालेश्वर यादव को राहत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने कहा कि बकाया राशि को लेकर सरकार की ओर से कोई स्वीकृति नहीं है और सड़क का काम पूरा हुआ या नहीं, इस पर दोनों पक्षों के बीच गंभीर विवाद है। ऐसे विवाद का निपटारा साक्ष्य के आधार पर ही संभव है। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए ठेकेदार को सक्षम सिविल कोर्ट में बकाया राशि का दावा करने की स्वतंत्रता दी है。

ठेकेदार का दावा ठेकेदार ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि उसने सड़क की मरम्मत का काम पूरा कर दिया था, लेकिन उसका 52.12 लाख रुपये का भुगतान लंबित रखा गया। इसके अलावा उसने 8.80 लाख रुपये की सिक्यो...