गंगापार, फरवरी 16 -- नगर की सड़कों के चौड़ीकरण और अतिक्रमण हटाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंसार अहमद बनाम सरकार याचिका दाखिल की गई थी। कहा गया कि कस्बे के तीनबत्ती से चुनौटा कुंआ होकर रेलवे क्रासिंग तक जाने वाले मुख्य मार्ग के दोनों ओर दुकानदारों और मकान मालिकों ने अतिक्रमण कर मार्ग को सकरा कर दिया है। जिससे आवागमन बाधित हो रहा है। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 28 जनवरी को नगर पंचायत मऊआइमा से छह सप्ताह के भीतर मामले का हल निकालने का आदेश दिया। इसके बाद नगर पंचायत मऊआइमा की अधिशासी अधिकारी मीनाक्षी चतुर्वेदी ने एक नोटिस जारी कर सभी दुकानदारों, भवन मालिकों को 18 फरवरी तक भवन एवं दुकानों का क्षेत्रफल और मालिकाना हक का दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा है। कागजात प्रस्तुत न करने पर प्राविधान के तहत हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार निस्तारण किया जाएगा...