नैनीताल, फरवरी 6 -- हाईकोर्ट सड़क निर्माण के टेंडर का वर्क ऑर्डर जारी करने पर रोक - हल्दूचौड़ गौला गेट में सड़क निर्माण कार्य से जुड़ा है मामला - याचिकाकर्ता ने तकनीकी टेंडर को अस्वीकार करने पर उठाए सवाल - कोर्ट ने सरकार और लोनिवि से जवाब पेश करने को कहा नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने गौला गेट हल्दूचौड़ में सड़क निर्माण कार्य के लिए लोनिवि द्वारा टेंडर को तकनीकी आधार पर निरस्त किए जाने के मामले में शुक्रवार को सुनवाई की। अवकाश कालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ शाह की एकलपीठ ने टेंडर का वर्क ऑर्डर जारी करने पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार और लोनिवि से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता सुरेश चंद्र बजेठा की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। जिसके अनुसार लोक निर्माण विभाग ने उनकी तकनीकी निविदा को गलत तथ्यों के आधार पर अस्वीकार किया ...