बुलंदशहर, मार्च 31 -- विमल निवासी ग्राम जलालपुर थाना शिकारपुर द्वारा वर्ष 2009 में गाड़ी को तेजी व लापरवाही से चलाकर एक व्यक्ति को टक्कर मारकर गम्भीर रुप से घायल कर दिया। इसमें उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस सम्बन्ध में थाना नरौरा मुकदमा दर्ज किया गया। न्यायाधीश सिद्धार्थ गौतम ग्रामीण न्यायालय डिबाई द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त विमल को न्यायालय उठने तक की सजा व 600 रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...