सड़क दुर्घटना के मामले में 12 साल बाद चालक बरी
बांदा, जुलाई 14 -- बांदा। 12 साल पुराने सड़क दुर्घटना के मामले में अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में ट्रक चालक अरविंद सिंह को बरी कर दिया। तिंदवारी थाना क्षेत्र में 2014 में हुई सड़क हादसे में दो सगे भाइयों की मौत के मामले में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट-2 की अदालत ने ट्रक चालक को दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर सका और प्रमुख गवाह अपने ही बयानों से मुकर गए। फैसला 9 जुलाई 2026 को सुनाया गया। अभियोजन के अनुसार 16 जनवरी 2014 की शाम तिंदवारी पेट्रोल पंप के पास धीरू होटल के निकट ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार राकेश की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि गंभीर रूप से घायल विपिन ने कानपुर ले जाते समय दम तोड़ दिया था। हादसे में रवि भी घायल हुए थे। पुलिस ने ट्रक चालक अरविंद सिंह के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलान...
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