नई दिल्ली, नवम्बर 24 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे इंजीनियरों और कॉन्ट्रैक्टर्स-कंसेशिनियर्स के लिए विशेष प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियमों का पालन करने वाली कंपनियों को टेंडर मूल्यांकन में अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी (आईएएचई) और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नेशनल हाईवे परियोजनाओं पर काम करने वाली निजी एजेंसियों, कॉन्ट्रैक्टर्स और कंसल्टेंट्स के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। अब इंजीनियरों और कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। मंत्रालय ने इस संबंध में 21 नवंबर को सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि हाइवे परियोजनाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी पेशेवरों का कौशल विकास अत्यंत आवश्यक है। मंत्रालय के एक व...
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