पटना, नवम्बर 28 -- सड़क के किनारे 10 घंटे से अधिक समय तक वाहन खड़ा करने पर अब ट्रैफिक पुलिस जुर्माना करेगी। वाहनों के मरम्मत करने के लिए सड़क किनारे खोले गए गैराज और वाहन ब्रिकी के लिए सड़कों के किनारे खड़े करने वाली एजेंसियों पर कार्रवाई होगी। शुक्रवार को ट्रैफिक एसपी की ओर से इस संबंध में गाइडलाइन जारी किया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने आमलोगों से कहा कि सड़कों के किनारे को अक्सर लोग पार्किंग के रूप में इस्तेमाल करने लगे हैं। ऐसे वाहन मालिकों पर अब कार्रवाई होगी, क्योंकि इससे सड़क जाम की समस्या होती है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि ऐसे सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की सूची तैयार की जा रही है, जहां सड़कों के किनारे वाहनों को पार्क किया जा रहा है। इससे सड़कें सकरी हो रही है व जाम लग जा रहा है। जो वाहन सड़क के किनारे 10 घंटे से अधिक या रात में खड़ा...
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