नई दिल्ली, जनवरी 2 -- नई दिल्ली। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने सड़कों पर रेट्रो-रिफ्लेक्टिव साइन बोर्ड लगाने में एकरूपता और बेहतर दृश्यता सुनिश्चित करने के लिए मानकीकृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत साइन बोर्ड के लिए डिजिटल प्रिंटेड व माइक्रो-प्रिज्मेटिक रेट्रो-रिफ्लेक्टिव शीट होनी चाहिए। अब लगने वाले बोर्डों पर क्यूआर कोड अनिवार्य किया गया है। उसमें निर्माता का नाम, निर्माण तिथि, रिफ्लेक्टिव शीटिंग कोड और वारंटी जानकारी होगी। अब ठेकेदार 10 वर्ष की गारंटी अवधि के साथ इन्हें लगाएंगे। ---
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