रांची, अप्रैल 16 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने सरायकेला-खरसावां जिले के राजनगर स्थित चालियामा स्टील प्लांट (सीएसपी) से जुड़े जनहित मामले में अहम निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि उद्योगों के व्यावसायिक हितों के कारण आम जनता को असुविधा नहीं झेलनी चाहिए। अदालत ने सड़कों पर भारी वाहनों की अवैध पार्किंग रोकने, आंतरिक पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने और दुर्घटना प्रभावित क्षेत्र में ट्रॉमा सेंटर सहित समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित करने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने नागेश्वर आचार्य व अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को यह आदेश पारित किया। यह भी पढ़ें- सड़क सुरक्षा में शीर्ष कोर्ट के आदेश का पालन करने की मांग याचिका में आरोप लगाया गया था कि चालियामा स्टील प्लांट में...
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