सुल्तानपुर, अप्रैल 8 -- बल्दीराय, संवाददाता। मोटर ह्वीकल एक्ट के अनुसार जुगाड़ किसी वाहन की श्रेणी में नहीं आते हैं। आम वाहनों के लिए रोड टैक्स, बीमा, फिटनेस सहित तमाम टैक्स देय होते हैं, लेकिन जुगाड़ गाड़ी में कोई टैक्स नहीं देय होता। नियम है कि बिना पंजीयन सड़क पर केाई गाड़ी चलाना अपराध है। बल्दीराय तहसील क्षेत्र के सड़कों पर बेधड़क जुगाड़ वाहन फर्राटा भर रहे हैं। बाइक की तरह ठेला, गन्ना पेराई, वाहनों से माल ढुलाई से लेकर सवारी ढोने तक के लिए उपयोग लिया जा रहा है। नियमों की धज्जियां उड़ाकर फर्राटा भर रहे ये जुगाड़ राहगीरों के लिए हादसे का सबब बने हुए हैं। जुगाड़ वाहन आए दिन हादसे का शिकार भी होते हैं, लेकिन इन वाहनों पर अंकुश लगा पाने में यातायात पुलिस व परिवहन विभाग नाकाम नजर आ रहा है। जबिक जुगाड़ वाहनों में न तो रजिस्ट्रेशन है और न ही...