सच्चिदानंद हत्याकांड: मुख्य आरोपी महिला की जमानत अर्जी खारिज
बांदा, अगस्त 19 -- बांदा। बांदा-नरैनी मुख्य मार्ग पर स्थित एक बेशकीमती आश्रम के महंत संत सच्चिदानंद की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में जिला सेशन कोर्ट ने जेल में बंद मुख्य आरोपी महिला रोशनी सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सेशन न्यायाधीश अल्पना ने मामले को गंभीर मानते हुए आरोपी महिला को राहत देने से साफ इनकार कर दिया। वारदात 21 जून 2026 की रात कोतवाली नगर क्षेत्र के तिंदवारा गांव में हुई थी। मृतक संत के भाई चिंतामणि ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि रात 1:30 बजे आश्रम में रोशनी सिंह के चिल्लाने की आवाज सुन जब वे छत पर गए, तो संत सच्चिदानंद लहूलुहान हालत में पड़े थे और रोशनी पास बैठकर रो रही थी। रोशनी ने शुरुआत में कहानी गढ़ी कि दो नकाबपोश कुल्हाड़ी और डंडों से हमला कर भाग गए। संत को तत्काल मेडिकल कॉलेज और फिर न...
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