नई दिल्ली, मार्च 10 -- मुंबई। बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाज़े ने एंटीलिया विस्फोटक और व्यापारी हिरेन मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में आरोप मुक्त करने की मांग की है। उनका तर्क है कि ये यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने के लिए 'आतंकवादी कृत्य' नहीं हैं। वाजे ने सोमवार को एक विशेष एनआईए अदालत के समक्ष दायर अपनी अर्जी में कहा कि उनके खिलाफ कार्यवाही 'अधिकार क्षेत्र की कमी' के कारण हो रही है और कानून की नज़र में 'अमान्य' है।
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