सहरसा, मई 21 -- सहरसा, विधि संवाददाता। अपर जिला एवम् सत्र न्यायाधीश चंदन कुमार की अदालत ने हत्या के मामले के आरोपी को सगे भाई की हत्या का दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने बनगांव निवासी आरोपी सागर झा को 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है और कहा है अर्थदंड नही देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी । यह भी पढ़ें- सगे भाई के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजामामले की सुनवाई मामले की सत्रवाद 242/24 की सुनवाई में लोक अभियोजक सदानंद यादव ने सात गवाहों द्वारा घटना का समर्थन कराते घटना को जघन्य बताते हुए कठोर सजा देने की अपील अदालत से की । वर्ष 24 को बनगांव थाना कांड संख्या 23/24 में दर्ज इस मामले के सूचक चौकीदार भैरव कुमार ने लाश को देखा और पहचान के बाद पता चला की आरोपी का 22 वर्षीय छोटे भाई चिंटू कुमार की हत्या की गई है ।आरोपी की स्व...