सुल्तानपुर, अप्रैल 17 -- सुलतानपुर। 17 साल पूर्व लाठी डंडे और बंदूक की बट से हमला कर हत्या का प्रयास करने के मामले में सगे भाइयों समेत तीन आरोपियों को जिला जज सुनील कुमार ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने बताया कि 12 बिस्वा जमीन पर कब्जेदारी को लेकर शिवनाथ राजभर ने 19 जुलाई 2009 को केस दर्ज कराया था। अखंडनगर थाना क्षेत्र के मीरपुर प्रतापपुर निवासी सगे भाई संदीप एवं राहुल सिंह पुत्र रंजीत सिंह और रणधीर सिंह के खिलाफ अभियोजन पक्ष ठोस सबूत नहीं दे सका जिस कारण कोर्ट ने बरी कर दिया।
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