गिरडीह, मई 1 -- गिरिडीह, प्रतिनिधि। सबे बड़े भाई के हत्या मामले में दो भाईयों समेत चार को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय हरिओम कुमार की अदालत ने गुरूवार को बेंगाबाद थाना क्षेत्र के कर्णपुरा निवासी राजकुमार यादव की हत्या में दोषी ठहराये गये मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सेंट्रलपीठ निवासी कारू यादव, सुखदेव यादव उर्फ गोलू यादव, बुंदिया देवी एवं अनिता देवी की सजा के बिंदुओं पर सुनवाई की। अदालत ने इन चोरों को भादवि की धारा 302, 147, 148, 149, 341 एवं 323 में दोषी पाया है। अदालत ने चारों दोषियों को आजीवन कारावास एवं अर्थ दंड से दंडित किया है। यह भी पढ़ें- रिश्तेदारी बनी मौत की वजह, अदालत ने सुनाई उम्रकैद यह मामला बेंगाबाद थाना कांड संख्यसा 162/2021 से संबंधित है। इस मामले के सूचक कर्णपुरा निवासी दिनेश क...