मुजफ्फर नगर, मई 8 -- मुजफ्फरनगर जानसठ थाना क्षेत्र के गांव पिमौडा में हुए सईद खान हत्याकांड में दो आरोपियों को कोर्ट में सुबूत के अभाव में बरी कर दिया। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 3 के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में हुई।
मामले का विवरण बचाव पक्ष के अधिवक्ता संदीप कुमार त्यागी ने बताया कि 28 अगस्त 2016 को मोहम्मद नसीम खान निवासी पिमौडा थाना जानसठ ने थाने पर तहरीर देते हुए कि उसके पिता सईद खान खेत पर काम करने गए थे। शाम तक वापस न लौटने पर परिजन उनकी तलाश में खेत पर पहुंचे तो पिता खेत में पड़े मिले। उनके सिर में ईंटों से प्रहार किए गए थे। पुलिस ने अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। पुलिस ने विवेचना करते हुए गांव के कामिल व असलम को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई।...
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