नई दिल्ली, मार्च 10 -- नई दिल्ली। केंद्र सरकार के तहत सिविल पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाता है। सरकार ने मंगलवार को लोकसभा को यह जानकारी दी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि आरक्षण नीति को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा लागू किया जा रहा है।
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