लखनऊ, अप्रैल 18 -- अदालत ने माना कि राहुल गांधी को बिना नोटिस जारी किये नहीं दिया जा सकता था एफआईआर का आदेश कथित दोहरी नागरिकता के मामले में कोर्ट ने कांग्रेस नेता पर एफआईआर दर्ज कर विवेचना का दिया था आदेशलखनऊ, विधि संवाददाता।हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कथित दोहरी नागरिकता मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के ओपन कोर्ट में सुनाये गए अपने आदेश को रोक दिया है। शनिवार को हाईकोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध आदेश में न्यायालय ने कहा है कि शुक्रवार को सुनवाई के दौरान याची समेत केंद्र व राज्य सरकार के अधिवक्ताओं से पूछा गया था कि क्या इस मामले में विपक्षी संख्या एक (राहुल गांधी) को नोटिस जारी किए जाने की आवश्यकता है।आदेश यह भी पढ़ें- राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर का अपना ही आदेश हाईकोर्ट ने रोका, दोहरी नागरिकता का मामला में कह...
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