हाथरस, अप्रैल 11 -- हाथरस। कोर्ट ने जानलेवा हमले के मामले में एक अभियुक्त को सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर अर्थदण्ड लगाया है। अर्थदण्ड जमा न करने पर उसे अतरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मुरसान क्षेत्र के गांव गुबरारी निवासी इंदल सिंह ने 18 अक्तूबर 2022 को मुरसान कोतवाली में अपने भाई लक्ष्मण सिंह के खिलाफ जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इंदल के मुताबिक लक्ष्मण सिंह अपनी ससुराल में रसूलपुर, मथुरा में रहता था। 17 अक्तूबर 2022 को वह गांव आया तथा पारिवारिक विवाद को लेकर पिता रामवीर सिंह व उन लोगों से झगड़ऩे लगा। गाली-गलौज करने पर पिता ने उसे टोका तथा डांट लगाई। इस पर लक्ष्मण ने तमंचा निकाला और इंदल की पत्नी नीतेश देवी पर फायर कर दिया। गोली महिला के सीने पर लगी और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें आनन-फानन अस्पताल ले जाया ...