रांची, अप्रैल 13 -- रांची, विशेष संवाददाता। लोकायुक्त और सूचना आयुक्त सहित अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्ति से संबंधित मामले में सोमवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार के जवाब पर कड़ी नाराजगी जतायी। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने कहा कि सरकार मामले में बार-बार समय ले रही है। जब चयन समिति ने लोकायुक्त के नाम की अनुशंसा कर दी है, तब फिर से समय मांगा जाना उचित नहीं है। अदालत ने कहा कि अगर दस दिनों में इसकी अधिसूचना जारी नहीं होती है, तो सख्त आदेश पारित किया जाएगा। मामले में अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। यह भी पढ़ें- लोकायुक्त नियुक्ति की अनुशंसा एक सप्ताह में लोक भवन भेजी जाएगी इससे पहले महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर सरकार की ओर से कोई जानकारी नहीं मिली है। इस पर अदालत ने...
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