संविधान पीठ के फैसले का इंतजार करेंगे
नई दिल्ली, मई 30 -- सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को पारसी महिला की याचिका पर कहा कि वह 9 जज की संविधान पीठ के फैसले का इंतजार करेगा। महिला ने याचिका में नागपुर पारसी पंचायत को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वह किसी पारसी महिला के साथ उसके पुरुष समकक्षों के समान व्यवहार करे, भले ही वह किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी कर ले। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने यह टिप्पणी दीना बुधराजा की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। दीना एक पारसी महिला हैं। उनको 2024 में अपनी दादी के अंतिम संस्कार के लिए अगियारी (पारसी अग्नि मंदिर) में प्रवेश से रोक दिया गया था। यह भी पढ़ें- संविधान पीठ के फैसले का इंतजार करेंगे सबरीमाला मामले में 9 जजों की संविधान पीठ ने सभी धर्मों में महिलाओं के खिलाफ कथित भेदभाव मामल...
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