प्रयागराज, फरवरी 10 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल हिंसा मामले में सोमवार को प्रदेश सरकार और संभल के अपर पुलिस अधीक्षक अनुज चौधरी की याचिकाओं पर सुनवाई की। इन याचिकाओं में संभल के एएसपी चौधरी एवं अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती दी गई है। याचिकाओं पर न्यायमूर्ति समित गोपाल सुनवाई कर रहे हैं। मामला नवंबर 2024 की संभल हिंसा से संबंधित है। पिछले माह यामीन की अर्जी पर संभल के तत्कालीन सीजेएम ने उक्त आदेश किया था। हिंसा में घायल युवक के पिता यामीन ने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारियों ने उसके बेटे को जान से मारने की नीयत से गोली चलाई थी। राज्य सरकार और पुलिस अधिकारी की ओर से एडिशनल एडवोकेट जरनल मनीष गोयल और अधिवक्ता एके संड ने पक्ष रखा। मनीष गोयल का कहना था...