संभल विवाद : सर्वे के खिलाफ याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित
नई दिल्ली, सितम्बर 25 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद में संभल कोर्ट के सर्वे के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ संभल की जामा मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी द्वारा दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के 19 मई, 2025 के आदेश को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने सर्वे के लिए सिविल कोर्ट के निर्देश को सही ठहराते हुए, संभल कोर्ट के सर्वे के आदेश के खिलाफ मस्जिद कमिटी की याचिका खारिज कर दी थी। पीठ ने मस्जिद कमेटी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ेफा अहमदी और कुछ हिंदू पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन की दलीलें भी सुनीं。
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